बाबरी मस्जिद गिराने की योजना नहीं थी, अचानक गिरी, सारे आरोपित नेता बरी: CBI कोर्ट
जज एसके यादव ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि आरोपितों के खिलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इस तरह राम जन्मभूमि के मामले में सौ साल पुराना दीवानी मुकदमा और बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले में 28 साल पुराना फौजदारी मुकदमा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है।
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