नामजद रिपोर्ट में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं
लखनऊ 10 मई 2020. मुकदमा अपराध संख्या 242 सन 2020 थाना नानपारा जनपद बहराइच वादिनी नज़मा बेगम अंतगर्त धारा 304, 506 आईपीसी विरुद्ध मनोज मिश्रा व उनके दो पुत्र घटना 19 अप्रैल 2020 की है. नज़मा बानो का पुत्र मुहम्मद रजा अपने घर से कचरा बीनने के लिए गया था. सूचना मिलने पर वादिनी जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि अपराधीगण उसको घसीटकर फेंक रहे हैं और मार रहे हैं.
रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने बताया कि यह एफआईआर 3 मई को दर्ज की गई. रिहाई मंच ने रिपोर्ट समय पर दर्ज करने की मांग की थी. यह हैरत की बात है कि रिपोर्ट लगभग 15 दिन की देरी से दर्ज की गई जबकि पुलिस को सूचना घटना के समय ही मिल गई थी और इसके वीडियो भी वायरल हुए थे.
रिपोर्ट दर्ज होने में देरी के लिए पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है जिसने ललीता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है. घटना की वीडियो देखने से स्पष्ट होता है कि नाजायज मजमा बनाकर रजा की हत्या की गई. इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 304 नहीं अंतर्गत धारा 302 दर्ज किया जाना चाहिए था और सेक्शन 34 साझा नियत का भी मामला पुलिस को बनाना चाहिए था. साथ ही धारा 147, 148, 149 आईपीसी को भी जोड़ा जाना चाहिए था.
पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं दी गई है. वादिनी के अनुसार मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं इसलिए यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं हो सकता. मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते अगर इस तरह की कमियां हत्या जैसे मामलों में की जाएंगी.
यह एक गंभीर मामला है. इसमें पीड़ित को न्याय मिलना बहुत जरूरी है. पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम की प्रति अविलंब प्राप्त होनी चाहिए.
द्वारा-
राजीव यादव
महासचिव, रिहाई मंच
9452800752
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