उत्तराखण्ड की उलटबांसी: घर बैठे भूख हड़ताल की तो धारा 144 तोड़ने और संक्रमण फैलाने के आरोप में केस
उत्तराखण्ड पुलिस की मानें तो भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 उन लोगों पर लागू होती है जो घर बैठे भूख हड़ताल करते हैं। यह मामला उत्तराखण्ड के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता महेश पर लगाये गये मुकदमे में सामने आया है।
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