हमारी समस्या है नागरिक आज्ञाकारिता ! ‘बुलडोजर न्याय’ के दौर में हावर्ड जिन की याद


‘हमारी समस्या है नागरिक आज्ञाकारिता…’!

विख्यात अमेरिकी इतिहासकार, नाटककार, दार्शनिक और समाजवादी विचारक हॉवर्ड जिन- जिनकी लिखी किताब ‘ए पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ युनाइटेड स्टेट्स’ की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं- के ये शब्द आज भी दुनिया के मुल्कों में दोहराए जाते हैं जब-जब वहां की जनता हुक्मरानों के हर फरमान को सिर आंखों पर लेती है।

बहुत कम लोग इस वक्तव्य के इतिहास से वाकिफ हैं, जिसे उन्होंने अमेरिका के युद्ध-विरोधी आंदोलन के दौरान बाल्टिमोर विश्वविद्यालय के परिसर में रैडिकल छात्रों और परिवर्तनकामी अध्यापकों के विशाल जनसमूह के सामने दिया था। यह वह दौर था जब अमेरिकी सरकार की वियतनाम युद्ध में संलिप्तता को लेकर- जिसमें तमाम अमेरिकी सैनिकों की महज लाशें ही अमेरिका लौट पाई थीं- जनाक्रोश बढ़ता गया था और अमेरिकी सरकार पर इस बात का जोर बढ़ने लगा था कि उसे अपनी सेनाओं को वहां से वापस बुलाना चाहिए।

याद किया जा सकता है कि इस ऐतिहासिक साबित हो चुके व्याख्यान के एक दिन पहले क्या हुआ था। एक युद्ध विरोधी प्रदर्शन में शामिल होने के चलते उन्हें संघीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हॉवर्ड जिन को कहा गया था कि वह अगले दिन अदालत में हाजिर हों। सवाल यह था कि क्या वह दूसरे ही दिन अदालत के सामने हाजिर हों, जहां उन्हें चेतावनी मिलेगी और फिर घर जाने के लिए कहा जाएगा या वह बाल्टिमोर जाने के अपने निर्णय पर कायम रहें? यानी, रैडिकल छात्रों ने उनके लिए जो निमंत्रण भेजा था पहले उसका सम्मान करें और उसके अगले दिन अदालत के सामने हाजिर हों? जाहिर था कि इस हुक्मउदूली के लिए उन्हें कम से कम कुछ दिन या महीने तो सलाखों के पीछे जाना ही होता।

हावर्ड जिन ने बाल्टिमोर जाना ही तय किया। यहां उन्होंने अपना भाषण दिया। छात्रों एवं अध्यापकों में उसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। वे लौट आए और अगले ही दिन अदालत के सामने हाजिर हुए। जैसा कि स्पष्ट था, उन्हें कुछ सप्ताह के लिए जेल भेज ‌दिया गया।


हॉवर्ड जिन

हाल के समय में जब-जब दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में ‘बुलडोजर न्याय’ की घटनाएं सामने आई हैं, तब-तब हावर्ड जिन के इस उद्बोधन की प्रासंगिकता बढ़ती दिखती है। न्याय के ‘वाहक’ के तौर पर बुलडोजर का रूपांतरण अब सामान्य हो चला है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब एक अग्रणी न्यूज मैगजीन ने भारत में फैलते ‘बुलडोजर राज’ के बारे में तथ्य प्रस्तुत किए थे। पत्रिका के मुताबिक महज दो साल के अंदर देश भर में डेढ़ लाख से अधिक मकान गिरा दिए गए हैं और साढ़े सात लाख लोगों को बेघर कर दिया गया है। लेख में इस बात की भी चर्चा थी कि किस तरह मुसलमान और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक तौर पर हाशियाकृत समूहों पर उसकी सबसे अधिक मार पड़ती है, जब मामूली घटनाओं का बहाना बना कर तुरंत बुलडोजर उनके मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने के लिए भेजे जाते हैं।

हम यह भी जानते हैं कि चुनाव नतीजों के महज पंद्रह दिनों के अंदर लखनऊ के अकबरनगर में इसी किस्म का व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया था जिसके तहत राज्य सरकार ने 1800 से अधिक भवनों को- जिनमें 1169 मकान और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे- उन्हें ध्वस्त किया था। इन जगहों पर लोग कई दशकों से रह रहे थे। यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन थी जिसके तहत राज्य लोगों के जीवन और व्यक्तिगत आजादी की गारंटी लेता है और इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय की प्रदत्त प्रणाली के बिना बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

बुलडोजर के माध्यम से जारी इस ध्वस्तीकरण अभियान के तहत हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के मकान का प्रसंग सुर्खियों में है। यह लोगों के सामने घटित हुआ और सब लोग हमेशा की तरह खामोश रहे। यह मकान दिन में ध्वस्त किया गया। मकान के सामने खड़ी तीन कारों को भी नष्ट कर दिया गया। यह अब भी अस्पष्ट है कि किसके आदेश पर यह विशाल मकान ध्वस्त किया गया। आखिर किस कानून के तहत पुलिस और प्रशासन को यह अधिकार मिल जाता है कि वह भारत के एक नागरिक के बुनियादी अधिकारों पर इस तरह हमला करे?

क्या यह कहना मुनासिब होगा कि इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन की अलग-अलग बातें इस मसले पर उसके संभ्रम को दर्शाती हैं, कि इस कार्रवाई में उसे बचावात्मक पैंतरा अख्तियार करना पड़ रहा है? जैसा कि विश्लेषकों ने कहा कि पहले इस ध्वस्तीकरण को इस आधार पर औचित्य प्रदान किया जा रहा था कि वह सरकारी जमीन पर हुआ है, फिर कहा जाने लगा कि वह किसी जलाशय के पास है और अब यह कहा जा रहा है कि यूं तो यह जमीन शहजाद अली की है, लेकिन मकान का नक्शा संबंधित विभाग से पास नहीं किया गया है।

आखिर कब से ऐसा कोई निर्माण- जिसका नक्शा संबंधित अधिकारियों ने पास नहीं किया हो- उसे इस तरह आनन-फानन में तबाह किया जाता है, जबकि इस मामले में लंबी प्रक्रिया चलती है, अदालत या संबंधित विभाग कुछ जुर्माना करते हैं या अधिक से अधिक विवादित मकान का एक हिस्सा गिरा देते हैं।

दरअसल जिस निर्द्वन्द्व तरीके से इस महलनुमा मकान को ध्वस्त किया गया और अब एक के बाद एक नए स्पष्टीकरण आ रहे हैं, उसे देखते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए अब इन आरोपों से बचना मुश्किल जान पड़ रहा है कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया और उन्होंने संविधान के रक्षक के तौर पर नहीं बल्कि ‘सत्ताधारी भाजपा के सेवकों की तरह’ व्यवहार किया। इन विवादास्पद ध्वस्तीकरणों के महज दो सप्ताह पहले, कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल रैली की थी जिसमें भिंड के जिलाधीश के खिलाफ एफआइआर दायर करने की मांग की थी, जिन्होंने कथित तौर पर धार्मिक आधार पर मकानों को ध्वस्त किया था।


मध्य प्रदेश के छतरपुर में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली का मकान ढहा दिया गया

इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इन ध्वस्तीकरणों को ‘भाजपा शासित राज्यों में होने वाली घटनाओं में अब अपवाद नहीं कहा जा सकता। मालूम हो कि लोकसभा चुनावों के नतीजों के ऐलान के महज एक सप्ताह के अंदर आदिवासी बहुल मंडला जिले में सरकारी जमीन पर बने अल्पसंख्यक समुदाय के 11 मकानों को इन आरोपों के तहत ध्वस्त किया गया कि वहां से ‘बीफ का अवैध व्यापार’ चलता था। जैसा कि पीड़ितों ने बताया कि इन ध्वस्तीकरणों के पहले किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और महज यह दावा किया कि वह मकान ‘सरकारी जमीनों’ पर बने हैं और तुरंत बुलडोजर उन इलाकों में भेजे गए और उनके मकानों को ध्वस्त किया गया।

ऐसा दिख रहा था कि ‘पुलिस/प्रशासन ने अब झुंड का काम’ अपने हाथ में लिया है जहां अब राज्य द्वारा निशानदेही पर किए जाने वाले अत्याचार स्टेट विजिलेंटिजम/अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को वैधता प्रदान कर रहे हैं। एक तरह से वर्ष 2015 में जिस कांड का आगाज हुआ था- जिसके तहत राजधानी दिल्ली के दादरी नामक जगह पर गांववासियों का एक झुंड अचानक अखलाक के घर में पहुंचा था- इस संदेह के तहत वह अपने फ्र‌िज में बीफ रखे हुए है- और उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी।

स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ‘अवैध ध्वस्तीकरणों को’ लेकर‘ कम से कम 1000 याचिकाएं मध्य प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिसके तहत ‘बुलडोजर अन्याय’ की इस परिघटना पर सवाल उठाया गया है। यहां तक कि मुल्क की आला अदालत को ऐसे तुरता अन्याय के तरीकों पर अपनी खरी-खरी राय प्रकट करनी है। सूचना यह भी मिली है कि सोमवार 8 सितम्बर को न्यायमूर्ति आर आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इन मामलों की सुनवाई करने वाली है (देखें, द टेलीग्राफ, 31 अगस्त, 2024)।

ध्यान रहे कि यह मसला मध्य प्रदेश या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह सिलसिला भाजपा शासित राज्यों में आम है। मिसाल के तौर पर, राजस्थान के उदयपुर में एक मुस्लिम छात्र द्वारा अपने हिन्दू सहपाठी की हत्या की घटना सामने आई। इस घटना के बाद जो पुलिस/प्रशासन द्वारा किया गया, वह किसी को भी अविश्वसनीय लग सकता है। एक तरह जहां संकीर्णमना लोग और संगठन मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में सक्रिय थे, अदालत इस मामले पर गौर ही कर रही थी, उसी अंतराल में पुलिस प्रशासन बुलडोजर दस्ते के साथ उस मोहल्ले में पहुंचा जहां अभियुक्त बच्चा अपने माता-पिता के साथ किसी मकान में किराये पर रहता था। पुलिस ने आनन-फानन में उस मकान को ध्वस्त किया, जबकि मकान के मुस्लिम मालिक का उस प्रसंग से कोई लेना-देना तक नहीं था।

तयशुदा बात है कि किसी खास तबके/समुदाय के खिलाफ बदले की भावना से ऐसी कार्रवाई या हिंसा को महज कानूनी शब्दावली में या उसकी कथित कमियों की बात करके समझा नहीं जा सकता। शायद ऐसी घटनाएं ऐसे वातावरण में अधिक दिखती हैं जहां भेदभावजनक कानून हैं- जो राज्य और उसकी मशीनरी को किसी खास नस्लीय, सांस्कृतिक समूह या किसी खास धार्मिक/सामाजिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने को आसान बनाती है या एक पूर्वाग्रह से ग्रसित आधिकारिक आचरण होता है, जिसकी जड़ें समाज की ऐतिहासिक दरारों में दिखती हैं।

इतिहास हमें हिटलर के जर्मनी में बने न्यूरेम्बर्ग कानूनों (1935) के बारे में बताता है जिसने नात्सी हुकूमत के लिए यह बेहद आसान बनाया कि वह यहूदियों के साथ भेदभाव को नीतिगत तौर पर अंजाम दे और उसने जर्मनी में सामीविरोध का भी संस्थाकरण किया जिसकी परिणति नस्लीय सफाये में हुई। ऐसी परिस्थिति, एक तरह से उनके अंदर के अल्पसंख्यक समुदाय को सभी अधिकारों से वंचित करती है और उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की दया पर छोड़ देती है।

हम ऐसी स्थिति से भी रूबरू हो सकते हैं जहां औपचारिक तौर पर ऐसे भेदभावजनक कानून अस्तित्व में नहीं हैं, मगर विभिन्न ऐतिहासिक और अन्य कारणों से ऐसे भेदभावजनक या पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार अधिकाधिक सामान्य होते जाते हैं।


न्यूरेम्बर्ग कानून (1935)

ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि हर कोई कानून के सामने बराबर है, अर्थात वैधानिक तौर पर ऐसे कानून अस्तित्व में न हों मगर हकीकत में खास समुदायों के खिलाफ भेदभाव सरेआम हो। अब इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नौकरशाही तथा प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर ऐसे पूर्वाग्रह इतने गहरे तक धंसे हैं जिसे प्रोफेसर अपूर्वानंदभारतीय राज्य मशीनरी का हिन्दुत्वकरण’ कहते हैं’, जो एक तरह से ‘पिछले दस साल की सबसे भयानक घटना है’ और वह इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि उन्हें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अपने जीवन के किसी न किसी मुक़ाम पर, समूचा समाज न्याय की दिशा में आगे बढ़ेगा।

 ‘पीड़ित उन सभी अधिकारियों के नाम जानते है जो बुलडोजर प्रयोग के आदेश जारी करते हैं या जो फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम देते हैं। एक दिन ऐसा आएगा और वह अब अधिक दूर नहीं है, जब उन्हें अपनी करतूतों के लिए अदालत का सामना करना पडेगा, जब उनकी आज की कार्रवाइयो को न्याय के सिद्धांतों पर तौला जाएगा और हरेक को उन तमाम अपराधों के लिए जवाब देना पड़ेगा, जिन्हें वह आज व्यक्तिगत तौर पर अंजाम दे रहे हैं। हर व्यक्ति उसकी अपनी हरकतों के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वे सभी प्रशासकीय और पुलिस अधिकारी, जिन्हें अपने समय के सबसे मेधावी छात्रों में शुमार किया जाता है क्योंकि वह यूपीएससी की परीक्षा देकर वहां पहुंचे होते हैं, निश्चित ही न्यूरेम्बर्ग मुकदमों को भूले नहीं होंगे। उन मुकदमों में सभी अभियुक्त व्यक्ति के तौर पर कटघरे में थे। उम्मीद कर सकते हैं कि यह सभी अधिकारी अपनी व्यक्तिगतता को याद रखेंगे और अपने दिमागों का इस्तेमाल भी शुरू करेंगे। उन्हें चाहिए कि वे हिन्दुत्व की इस चक्की के पुर्जे न बनें- जो मुसलमानों को कुचल रही है या उन हाथों में शामिल है जो इस चक्की को चला रहे हैं।

जब प्रशासन पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार को अंजाम देता है या जब न्यायपालिका ऐसे मामलों को तेजी से नहीं आगे बढ़ाती और समूचे वातावरण के तहत नागरिक समाज भी ‘कानून के राज के इस खुल्लमखुल्ला उल्लंघन को लेकर समझौताजनक रुख अख्तियार करता है तब अमन एवं इन्साफ के प्रति सरोकार रखने वाले नागरिकों और आदर्शवादी युवकों के सामने क्या रास्ता बचता है!

शायद अब वक्त़ की मांग है कि वह अधिक सर्जनात्मक और प्रेरणादायी समाधान की तरफ बढ़ने की कोशिश करें।

आज की तारीख में जब गाज़ा और अन्य फिलिस्तीनी-बहुल इलाकों में इसरायली सेना जिस ‘नस्लीय सफाये’ को अंजाम दे रही है, तब यह जानना काफी प्रेरणादायी हो सकता है कि इन्हीं कठिन परिस्थितियों में इसरायली युवाओं का एक छोटा सा ही हिस्सा पश्चिमी तट में सामने आ रही नस्लीय सफाये की घटनाओं को रोकने के लिए अपने आप को झोंक रहा है, युद्ध की आड़ में इसरायली सेना और पुलिस के समर्थन से फिलिस्तीनी-बहुल इलाकों में वहां के गड़रिया समुदायों को निशाना बनाते हुए वहां आबाद यहूदियों द्वारा हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। और वहीं यह इसरायली कार्यकर्ता दिखते हैं जो उन्हें बचाने के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं।

वैसे वे प्रख्यात युवा क्रांतिकारी रैशेल कोरी की शहादत से भी सीख सकते हैं, जिसने बमुश्किल 23 साल की उम्र में उस वक्त़ अपनी शहादत दी जब इसरायली टैंक दक्षिण गाज़ा में एक फिलिस्तीनी मकान को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दरअसल, उपरोक्त मकान का ध्वस्तीकरण कोई अपवाद की घटना नहीं थी, उसके पहले इसरायली बुलडोजरों ने गाज़ा पटटी के उस इलाके में एक हजार से अधिक मकानों को तबाह किया था और हजारों लोगों को बेघर कर दिया था।



अमेरिका में पढ़ाई कर रही रैशेल फिलिस्तीनी और अंतरराष्ट्रीय शांति कार्यकर्ताओं के समूह की सदस्य थी, जिनकी कोशिश थी कि ‘‘वह फिलिस्तीनी संपत्ति को तबाह करने के इसरायली सरकार के अभियान को रोकें। उस दिन वह राफाह शरणार्थी शिविर में इस कोशिश में जमा थे कि खुद मानवीय ढाल अर्थात हयूमन शील्ड बनेंगे और ध्वंसीकरण को रोकेंगे, जब इसरायली दस्ते दो भाइयों- खालिद और समीर नसरुल्लाह- के मकानों को ध्वस्त करने के लिए पहुंचने वाले थे।“

यह बात अब इतिहास हो चुकी है कि किस तरह जब बुलडोजर आगे बढ़ रहा था, तब रैशेल उपरोक्त मकान और बुलडोजर के बीच खड़ी थी और बुलडोजर को रोकने का इशारा कर रही थी, लेकिन बुलडोजर आगे बढ़ता ही गया था और मकानों को ध्वस्त करने के क्रम में सबसे पहले उसने रैशेल को ही कुचल डाला था।

रैशेल की इस अनोखी शहादत के दुनिया भर में चर्चे चले। इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि रैशेल की शहादत के बाद दो अन्य शांति कार्यकर्ता इसी तरह फिलिस्तीनी मकानों को बचाने के प्रयास में आत्माहुति दिए।

दो दहाई साल से अधिक वक्त़ गुजर चुका है जब रैशेल और अन्य शांति कार्यकर्ता शहीद हुए। आज जब हमारे मुल्क में बुलडोजर (अ)न्याय का सामान्यीकरण हो चला है और संवैधानिक संस्थाएं भी इस मामले में औपचारिक कार्रवाई के आगे कदम नहीं उठाती दिख रही हैं, ऐसे समय में जनमानस को जगाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए वे सभी जो न्याय, अमन और प्रगति के हक़ में हैं, उन्हें नई जमीन तोड़ने की जरूरत है। 

उन्हें इस बात की पड़ताल करने की जरूरत है कि आज की कठिन परिस्थितियों में भी इसरायली समाज में उठ रही इन वैकल्पिक आवाज़ों को कैसे समझा जाए, कैसे इस बात का आकलन किया जाए कि रैशल कोरी जैसी अमेरिकी युवती सुदूर फिलिस्तीन में वहां की उत्पीड़ित अवाम के लिए कुर्बानी देने का माद्दा कैसे हासिल कर सकती है।

ऐसे समय में उन्हें जनमानस को यह भी बताने की जरूरत है, जिसकी तरफ हावर्ड जिन ने अपनी तकरीर में आवाज़ बुलंद की थी और समझाया था कि ‘हमारी समस्या नागरिक आज्ञाकारिता है। हमारी समस्या यही है कि दुनिया भर के तमाम लोगों ने अपनी सरकारों के नेताओं के फरमानों को चुपचाप सुना है और वह युद्ध में जुट गए हैं, और लाखों लोग इसी आज्ञाकारिता के कारण मर भी गए हैं। हमारी समस्या है ऑल क्वाइट आन द वेस्टर्न फ्रंट का वह दृश्य, जब स्कूली छात्र युद्ध में शामिल होने के लिए कतारबंद हो रहे हैं। हमारी समस्या है कि भुखमरी और गरीबी तथा जाहिलपन के आलम में, युद्ध और क्रूरता के बीच दुनिया भर में लोग आज्ञाकारी हैं। हमारी समस्या है कि जबकि जेलें मामूली चोरों से भरी पड़ी हैं और बड़े-बड़े चोर डकैत सरकारें चला रहे हैं। हमारी यही समस्या है। हम नात्सी जर्मनी की इस समस्या को समझते हैं। हम जानते हैं कि वहां भी समस्या आज्ञाकारिता की थी, वहां भी लोग हिटलर के प्रति आज्ञाकारी थे, वह सरासर गलत था। उन्हें चाहिए था कि वह चुनौती देते और प्रतिरोध करते और अगर हम उन दिनों वहां होते तो तय बात है कि हम अपने प्रतिरोध से उन्हें दिखा भी देते


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