NHRC ने COVID-19 की दूसरी लहर में स्वास्थ्य अधिकार पर जारी की दूसरी एडवाइजरी


मानवाधिकार आयोग ने कोविड-19 महामारी का मानवाधिकारों पर प्रभाव और भविष्य के परिणामों का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई थी जिसमें सामाजिक संस्थाओं, नागरिक संस्थाओं, स्वतंत्र विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। उक्त समिति के आकलन और सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य अधिकार के बारे में पहली विस्तृत एडवाइजरी जारी की थी। इसी क्रम में वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को ध्यान मे रखते हुए दूसरी एडवाइजरी जारी की है।

इस सलाह-निर्देशिका (एडवाइजरी) के प्रमुख बिंदु निम्न हैं:

  1. तत्काल कदम उठाने योग्य अनुशंसाएँ
  2. ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था: केंद्र और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को देश के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं और उपकरणों की निरंतर, तत्काल और निर्बाध आपूर्ति करने के लिए समन्वय करना चाहिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।
  3. देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी: कोई भी COVID-19 रोगी जो किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा पर पहुंचता है, तो उसे मुफ्त में उपचार मिलना चाहिए। यदि स्थिति के स्वास्थ्य की गंभीरता के लिए जरूरी देखभाल सेवाएँ उपलब्ध नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग का यह दायित्व होगा कि वह दूसरे सर्वसुविधायुक्त अस्पताल में मरीज को स्वयं पहुंचाए। यदि COVID -19 रोगी किसी निजी अस्पताल में पहुंचता हैं जहां भर्ती के लिए कोई खाली बिस्तर नहीं है, तब अस्पताल को आवश्यक सहायता/सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी नोडल अधिकारी से संपर्क कर, जब तक उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक निजी अस्पताल को नोडल अधिकारी द्वारा रोगी को उपलब्ध आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
  4. सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं और बिस्तरों की जानकारी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित करना अनिवार्य है और साथ ही यह भी बताना है कि उक्त सेवाएँ निशुल्क है या सशुल्क है।
  5. निजी स्वास्थ्य संस्थानों में मिलने वाली सेवाओं के शुल्क की निगरानी की जानी जाए और यह नियंत्रित होना चाहिए।
  6. टीकाकरण: देश में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में COVID वैक्सीन का सार्वभौमिक कवरेज और गैर-भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण होना चाहिए, और इस बात के लिए हर संभव प्रयास हो कि निजी या सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थापना के बावजूद सभी के लिए टीकाकरण मुफ़्त किया जाना चाहिए।
  7. COVID प्रोटोकॉल पर सार्वजनिक जानकारी: सभी COVID-संबंधित प्रोटोकॉल, जैसे शारीरिक गड़बड़ी, हर समय ठीक से मास्क पहनना, स्वच्छता, आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों, सामूहिक सभा पर प्रतिबंध लगाना, आदि का व्यापक और उचित रूप से प्रसार होना चाहिए। इन दिशा निर्देशों के प्रभावी होने के लिए, चुने गए संदेशों और मीडिया को सामाजिक निर्धारकों की समझ पर आधारित होने के साथ-साथ आबादी के विभिन्न वर्गों में उचित रूप से उपयोग किए जाने लायक हेतु संभावित बाधाओं और उनके निदान पर भी आधारित होना चाहिए।
  8. पर्याप्त कोविड 19 की टेस्टिंग की पर्याप्त एवं समुचित एवं निशुल्क व्यवस्था सभी स्वास्थ्य संस्थानों में होना चाहिए।


संजीव सिन्हा, राष्ट्रीय को-कन्वीनर
जे.पी शर्मा, सदस्य- राज्य कोर ग्रुप
(जी डी वर्मा), सदस्य- राज्य कोर ग्रुप
जन स्वास्थ्य अभियान, उ०प्र० जन स्वास्थ्य अभियान


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