शिलांग टाइम्‍स की संपादक पैट्रीशिया मुखिम के खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रद्द


सुप्रीम कोर्ट ने शिलांग टाइम्‍स की संपादक पैट्रीशिया मुखिम के खिलाफ एक फेसबुक पोस्‍ट के सम्‍बंध में दायर एफआइआर के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया है। यह फेसबुक पोस्‍ट मेघालय में गैर-आदिवासियों के खिलाफ हिंसा पर केंद्रित थी।

मुखिम ने पहले मेघालय उच्‍च न्‍यायालय में एफआइआर क्‍वैश करने की अपील की थी, जिसके खारिज होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट आयी थीं जहां उनकी अपील मंजूर कर ली गयी।

न्‍यायमूर्ति नागेश्‍वर राव और न्‍यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की एक खंडपीठ ने 16 फरवरी को सभी दलीलें सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुखिम की ओर से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता वृंदा ग्रोवी पैरवी कर रही थीं। ग्रोवर ने फेसबुक पोस्‍ट का जिक्र करते हुए बताया कि पुलिस के सामने जो पोस्‍ट पेश की गयी थी उसे तोड़ा मरोड़ा गया था। पुलिस के सामने पूरी पोस्‍ट छुपा कर केवल एक अंश रखा गया था, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

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