दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान पर हुए राजद्रोह के केस में वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में अग्रिम ज़मानत याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस पर मंगलवार 12 अप्रैल को सुनवाई तय है।
याचिका की प्रति नीचे दी जा रही हैः
Bail-Petition-Dr-Zafarul-Islam-Khan-v-GNCTD-Through-Special-Cell-Final-ecopyख़ान ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार की सुबह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जामिया स्थित उनके घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। टीम को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीक बैरंग लौट गयी। पुलिस ने उन्हें अपना लैपटॉप और मोबाइल जमा करने को कहा है।
स्पेशल सेल ने 30 अप्रैल को खान के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 124ए यानी देशद्रोह और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों में वैमनस्यता को बढ़ावा देना और समानता व सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की धारणा से कार्य करना) के आधार पर प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज की गयी थी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद ज़फ़रुल इस्लाम खान के समर्थन में दिल्ली के नागरिक समाज ने एक दस्तखत अभियान चलाकर एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसकी तस्वीर नीचे दी जा रही है।