खुदाई खिदमतगार के फ़ैसल खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली ज़मानत


खुदाई खिदमतगार के राष्ट्रीय संयोजक फैसल खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। फैसल खान के वकील कॉलिन गोनसालवेस ने जनपथ से फोन पर इसकी पुष्टि की है।

फ़ैसल खान खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने अनोखे तरीके से अपनी जिन्दगी का अच्छा-खासा हिस्सा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में लगाया है। उन्हें समुदायों में दुर्भावना को बढ़ावा देने तथा ‘धार्मिक भावनाएं आहत करने’ के लिए गिरफ्तार किया गया था। न केवल फैसल, बल्कि उनके तीन साथियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, धारा 295 और धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के जामिया नगर में स्थित ‘सबका घर’- जो खुद फैसल खान द्वारा स्थापित सांप्रदायिक सद्भाव केन्द्र है जहां विभिन्न आस्थाओं, धर्मों के लोग साथ रहते हैं तथा अपने-अपने त्यौहारों को पूरे जोशोखरोश के साथ मिल कर मनाते हैं- से यूपी पुलिस ने की थी।

उनके वकील कॉलिन ने फोन पर बातचीत में बताया कि ज़मानत का आदेश आज ही आया है और आदेश की प्रति अपलोड हो चुकी है।

आज़ादी के पहले सीमांत गांधी नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित संगठन ‘खुदाई खिदमतगार’ को एक तरह से पुनर्जीवित करने वाले फैसल खान की इस गिरफ्तारी की व्यापक निंदा हुई थी।

खुदाई खिदमतगार के फ़ेसबुक पेज पर इस बाबत की पोस्ट आयी हैं।

जिस व्यक्ति के हार्डवर्क और समर्पण के कारण फैसल खान को जमानत का आदेश दिया गया है Khudaikhidmatgar whole heartedly thankyou Colin Gonsalves Sir and team HRLN ..

Posted by Drkush Singh Khudai Khidmatgar on Friday, December 18, 2020

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