उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिन की सशर्त अंतरिम जमानत दी है. सीजेआई एसए बोबडे ने जमानत देते हुए कहा, ‘यूपी पुलिस कप्पन को केरल में उसकी मां के घर ले जाएगी. साथ ही घर पर नजर बनाए रखेगी.’ इसके अलावा अदालत ने कहा है कि कप्पन के बीमार माँ से मिलने के दौरान पुलिस की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए.
अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस केरल में उनकी मां से मिलाने के लिए कप्पन को ले जाएगी. इस दौरान कप्पन को रिश्तेदारों, डॉक्टरों और करीबी परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से बात करने की इजाजत नहीं होगी.
सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस जाते वक्त रास्ते में मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस संबंध में दावा किया था कि उनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिश्ता है.
वहीं,केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) के अनुसार, वह हाथरस पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए जा रहा था जब उसे पुलिस द्वारा उठाया गया और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आरोप लगाया गया.