हाथरस में एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एससी/एसटी कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है।
आरोपियों के वकील ने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के आरोप लगाए हैं।
इन चारों के खिलाफ सीबीआई ने 376डी एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354, 376ए और 302 के तहत रेप और हत्या का मामला दर्ज किया है।
सीबीआइ पीड़िता के भाई को फोरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए गुजरात के गांधीनगर लेकर जाएगी। यहां उसका साइकोलॉजिकल एसेसमेंट कराया जाएगा। हाथरस कांड में पीड़िता के भाई की ओर से ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
हाथरस में इस अनुसूचित जाति की युवती से चार व्यक्तियों ने 14 सितंबर को कथित तौर पर बलात्कार किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी 30 सितंबर की रात उसके घर के पास रात में अंत्येष्टि कर दी गई थी। युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने आनन-फानन में अंत्येष्टि करने के लिए उन पर दबाव डाला था।