दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (दिल्ली सरकार) में निर्माण मजदूरों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन करने पर उन्हें बोर्ड के विभिन्न जिला कार्यालयों में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु 6 महीने से लेकर एक साल बाद आगे की तारीख देकर बुलाया जा रहा है।
निर्माण मजदूर अधिकार अभियान के संयोजक थानेश्वर दयाल आदिगौड़ के अनुसार यह बोर्ड द्वारा पंजीकरण के नाम पर मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विदित रहे कि बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण एक वर्ष के लिए होता है, अगले साल उसे फिर से अपना बोर्ड में योगदान देकर नवीनीकरण करवाना होता है लेकिन बोर्ड द्वारा लम्बी लम्बी तारीीख देने का मतलब मजदूरों को परेशान करना एवं पंजीकरण से वंचित करना है क्योंकि आवेदन करते वक्त दी गई जानकारी में अगले साल तक परिवर्तन हो जाता है और बोर्ड द्वारा उसमें त्रुटियाँ निकाल कर मजदूरों का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है जो कि गलत है। यह मजदूरों को बोर्ड से मिलने वाली सामाजिक सुविधाओं को लेने से वंचित करता है।
बोर्ड को अपने पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए ओर मजदूरों का जल्दी से जल्दी पंजीकरण करना चाहिए।
थानेश्वर दयाल आदिगौड़
संयोजक
निर्माण मजदूर अधिकार अभियान
मोब 9953500528