वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने आज फैसला सुना दिया। उन्हें 15 सितम्बर तक 1 रुपये की राशि जमा कराने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने की कैद होगी और तीन साल के लिए प्रैक्टिस से रोक दिया जाएगा।
जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीते 25 अगस्त को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में जस्टिस मिश्र ने इस बात पर निराशा जतायी थी कि भूषण ने अपने ट्वीट को सही ठहराते हुए पूरक बयान जारी किया।
भूषण की पैरवी कर रहे वकील राजीव धवन ने कहा था कि भूषण को सज़ा देकर कोर्ट उन्हें ‘शहीद’ बना देगा, इसलिए सज़ा न दी जाए। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी बेंच से अनुरोध किया था कि वह भूषण को दंडित न करे और चेतावनी देकर छोड़ दे।