हैदराबाद के एक अधिवक्ता बी. कार्तिक नवायन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक याचिका पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सर्वोच्च अदालत से गुज़ारिश की है कि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशाें को निर्देश जारी करे कि वे कोरोना से बचाव के तरीकों में “सोशल डिस्टैंसिंग” शब्द के प्रयोग की जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल करें।
नवायन ने अदालत से दरखवास्त की है कि सरकारों को कहा जाए कि “सोशल डिस्टैंसिंग” की जगह वे “फिज़िकल डिस्टैंसिंग”, “इंडीविजुअल डिस्टैंसिंग”, “डिज़ीज़ डिस्टैंसिंग” या “सेफ़ डिस्टैंसिंग” का प्रयोग करें।
कार्तिक नवायन द्वारा याचिका में भेजा गया पत्र नीचे दिया जा रहा है।
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