SC द्वारा कमिटी गठन पर AIKSCC नाखुश, गणतंत्र दिवस मार्च के बारे में गुमराह कर रही है सरकार


किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया है समिति इसका स्वागत करती है. वहीं इन नये कृषि कानूनों के अमल पर अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगाने का फैसला भी स्वागत योग्य है. किंतु यह पूर्ण समाधान नहीं है. सरकार भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर रही है.

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इन कानूनों को कभी भी अमल में ला सकती है. किसान संगठन और देश के लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए.

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इस प्रेस विज्ञप्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमिटी गठन के आदेश पर भी किसान समिति ने नाखुशी जाहिर की है.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि,

किसानों ने सरकार को विस्तार से बताया है कि ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं और इनसे कृषि क्षेत्र पूरी तरह से कार्पोरेट के कब्जे में आ जायेगा और सार्वजानिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पर असर पड़ेगा साथ ही खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ जायेंगे.

एआइकेएस सीसी ने कहा है कि, गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों द्वारा घोषित किसान परेड बड़ी संख्या में दिल्ली और पूरे देश में होगी. इस मामले में भी सरकार अदालत को गुमराह कर रही है.


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