महिला सशक्तिकरण हासिल करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है


सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों में उनके स्वयं के जीवन, समाज और समुदायों में शक्ति का निर्माण करती है। लोग तब सशक्त होते हैं जब वे शिक्षा, पेशे और जीवनशैली जैसी सीमाओं और प्रतिबंधों के बिना उनके लिए उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं।

भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को उन अवसरों से वंचित कर दिया गया था जिनका उन्हें आनंद लेना चाहिए था। उन्हें चारदीवारी में बंद कर दिया गया और केवल घर के काम करने के लिए मजबूर किया गया। जब भी कोई पारिवारिक निर्णय लेना होता था तो उनकी उपेक्षा की जाती थी और परिवार के केवल पुरुष सदस्यों को ही निर्णय लेने का अधिकार होता था। बाल विवाह, जबरन विधवापन, सती, देवदासी, पर्दा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या और बहुविवाह की प्रथा ने भारतीय समाज को स्थिर बना दिया था।

ब्रिटिश काल के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के मामले में असमानताओं को दूर करने में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। औद्योगीकरण, शहरीकरण और शिक्षा का प्रसार परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जिन्होंने विभिन्न तरीकों से महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा को प्रमुख साधन के रूप में पहचाना गया। 1824 में मुंबई में पहली बार एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गयी। हंटर आयोग ने भी 1881 में महिला शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कुछ समाज सुधारकों ने भी महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उनके प्रयासों ने कुछ हद तक सामाजिक बुराइयों को दूर करने में मदद की।

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भारत की आजादी के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे कई कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाये गये। कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013) महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत का संविधान लिंग समानता पर भी जोर देता है और राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक उपायों को अपनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 15(3) ऐसे प्रावधानों में से एक का उदाहरण है जो सकारात्मक दायरा प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 रोजगार के संबंध में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

इतने सारे कानून होने के बावजूद भारत में महिलाएं अब भी सुरक्षित नहीं हैं। भारतीय समाज में आज भी महिलाओं के खिलाफ कई जघन्य अपराध होते रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी भारत में वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा  के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किये गये। बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसी भीषण घटनाओं ने लड़कियों और महिलाओं को असुरक्षित बना दिया है। यद्यपि हम ऐसे जघन्य अपराधों में तेजी देख रहे हैं, लेकिन अपराधियों की दोषसिद्धि दर बहुत कम है। इसलिए, अपराधी आसानी से उस कानून से बच सकते हैं जो उन्हें उन घटनाओं को दोहराने के लिए प्रेरित करता है।

हैदराबाद में हुई एक घटना जहां एक महिला डॉक्टर के साथ उस समय बलात्कार किया गया जब वह अपने काम से लौट रही थी, इस बात का प्रमाण है कि भारत में महिलाएं नौकरी करने के लिए आज भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी घटनाएं दूसरी महिलाओं को नौकरी या करियर के बारे में कुछ भी तय करने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जो देश महिला सशक्तिकरण की बात करता है उसके लिए यह कितना शर्मनाक है कि देश की राजधानी में एक लड़की के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसके परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सात साल से अधिक समय तक दिन-रात संघर्ष करना पड़ता है।

एक कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है। न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित करने में सुस्त न्यायिक प्रणाली पूरी तरह से विफल रही है। न्यायपालिका के खराब कामकाज के कारण भारत में आदतन अपराधियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन बदतर परिस्थितियों के कारण लोग अपनी बेटियों को अपने सपनों और करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने गृह शहर को छोड़ने की अनुमति नहीं देते, जिससे उनकी सफलता का मार्ग अधिक संघर्षपूर्ण और कठिन हो जाता है। कुछ महिलाओं ने बदतर परिदृश्य के बावजूद कुछ करने का साहस जुटाया है, लेकिन भारत को अब भी सही मायने में महिला सशक्तिकरण हासिल करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।


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