केंद्र सरकार ने नगालैंड के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ का दर्ज अगले छह महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया है। नगालैंड में पिछले छह दशक से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एएफएसपीए) लागू है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है:
केंद्र सरकार का यह मत है कि संपूर्ण नगालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में हैं जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है. अत: अब सशस्त्र बल अधिनियम, 1958 की धारा तीन द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उक्त अधिनियिम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण नगालैंड राज्य को 30 दिसंबर 2020 से छह माह की अवधि तक अशांत क्षेत्र घोषित करती है.
गौरतलब है कि अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सशस्त्र बलों को मिल जाता है. वहीं, एएफएसपीए के तहत सैन्य बल अशांत इलाकों में अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
गौरतलब है कि इस साल 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था. तब भी सरकार ने यही कहा था कि पूरे नगालैंड राज्य में स्थिति परेशान करने वाली और खतरनाक है.