असंचारी रोगों से होने वाली मौतों को रोकने और FOPL लागू करने के लिए NHRC की ऐतिहासिक पैरवी


सभी प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों तथा पेय पर सबूत आधारित पोषण मानकों और उपभोक्ता अनुकूल चेतावनी लेबल को अपनाने के संघर्ष को जारी रखते हुए मानवाधिकार जननिगरानी समिति (पीवीसीएचआर) के संस्थापक व संयोजक डॉ. लेनिन रघुवंशी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केस संख्या 4227/90/0/2021 में रीज्‍वाइंडर पत्र भेजकर भारतीय बच्चों के स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक के अनुरूप एक सरल, व्याख्यात्मक और अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक लेबल (एफओपीएल) लागू करने की मांग की थी जिससे पैकेट वाले खाने में मिली सामग्री की पूरी जानकारी पैकेट के पीछे नहीं बल्कि सामने प्रिंट हो।

अपने बच्चों को मोटापे और रोगों से मुक्त रखने के लिए पैकेट पर ‘चेतावनी लेबल’ की मांग उठानी होगी!

मामले की गंभीरता को देखते हुए मानवाधिकार जननिगरानी समिति की पेटीशन पर माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फुल बेंच में इस मामले की सुनवाई शुरू की है। माननीय आयोग में दर्ज केस संख्या 4227/90/0/2021 में पहले सचिव, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और बाद में सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सीईओ, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को आठ हफ्ते के अन्दर आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विदित है कि माननीय आयोग की फुल बेंच अतिमहत्वपूर्ण मामले में हस्तक्षेप करती है।

NHRC-case-status

भारत लगभग 15 मिलियन मोटे बच्चों का घर है। यह चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।  औसतन 15 प्रतिशत भारतीय बच्चे किसी न किसी रूप में मोटापे का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, भारत में 45 मिलियन से अधिक बच्चे अविकसित या अल्प-विकसित हैं, जो दुनिया के कुल अविकसित बच्चों में तीसरा स्‍थान है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लगभग आधी मौतों का कारण अल्पपोषण है।

60 फीसदी मौतों के पीछे छुपी दूसरी महामारी NCD पर बात करने का यही सही वक्त है!

भारत सरकार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक के अनुसार FoPL नियामक का गठन करे इसके लिए मानवाधिकार जननिगरानी समिति के सदस्य लगातार सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, उद्योग संघ, डॉक्टर और राजनेताओं से मिलकर चर्चा और परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। इस मुद्दे को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है।

Gmail-Subject_-case-number-4227_90_0_2021_


NHRC का नवीनतम आदेश नीचे है। विस्तृत जानकारी के लिए शिरीन शबाना खान से 9453155296 या 7652087311 पर सम्पर्क करें।

4              Additional Information Called for             THE SECRETARY – CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION DEPARTMENT GOVERNMENT OF INDIA, 49, KRISHI BHAWAN , NEW DELHI   09/02/2022        

3              Additional Information Called for             THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, 03RD & 04TH FLOOR, FDA BHAWAN, KOTLA ROAD NEAR BAL BHAWAN NEW DELHI – 110002  09/02/2022        

2              Other Direction by the Commission        NEW DELHI, DELHI           11/10/2021        

1              Notice Issued    THE SECRETARY – HEALTH & FAMILY WELFARE GOVT. OF INDIA, NEAR UDYOG BHAWAN METRO STATION, MAULANA AZAD ROAD, NEW DELHI, DELHI    11/10/2021         The Commission received a complaint dated 14.09.2021 from Ms Shruti Nagvanshi and Shirin Shabana Khan, resident of Varanasi, U.P., alleging that Non Communicable Diseases (NCDs) are the major cause of morbidity and mortality in India. The packaged food is high in salt, fat and sugar which poses major risk factors for obesity and NCDs. The petitioners have prayed for intervention by the Commission for implementation of Nutrient Profile Model and Front of Packet Labeling (FOPL) regulation in India as it will help the food processing Industry towards healthy food.

The Commission took cognizance of the complaint and sought a report in the matter from Secretary, Ministry of Health, Govt. of India and in response, Under Secretary, Food Regulation Section, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India endorsed a copy of letter dated 20.10.2021 addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi requesting to submit the requisite reply in the matter to NHRC. The requisite report has, however, not been received so far.

Issue reminder to the Chief Executive Officer, Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI), New Delhi to furnish the required report to the Commission within eight weeks.

A copy of the complaint be also sent to Secretary, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India, New Delhi for submission of a report in the matter within eight weeks.

Put up after eight weeks.



About जनपथ

जनपथ हिंदी जगत के शुरुआती ब्लॉगों में है जिसे 2006 में शुरू किया गया था। शुरुआत में निजी ब्लॉग के रूप में इसकी शक्ल थी, जिसे बाद में चुनिंदा लेखों, ख़बरों, संस्मरणों और साक्षात्कारों तक विस्तृत किया गया। अपने दस साल इस ब्लॉग ने 2016 में पूरे किए, लेकिन संयोग से कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते इसके डोमेन का नवीनीकरण नहीं हो सका। जनपथ को मौजूदा पता दोबारा 2019 में मिला, जिसके बाद कुछ समानधर्मा लेखकों और पत्रकारों के सुझाव से इसे एक वेबसाइट में तब्दील करने की दिशा में प्रयास किया गया। इसके पीछे सोच वही रही जो बरसों पहले ब्लॉग शुरू करते वक्त थी, कि स्वतंत्र रूप से लिखने वालों के लिए अखबारों में स्पेस कम हो रही है। ऐसी सूरत में जनपथ की कोशिश है कि वैचारिक टिप्पणियों, संस्मरणों, विश्लेषणों, अनूदित लेखों और साक्षात्कारों के माध्यम से एक दबावमुक्त सामुदायिक मंच का निर्माण किया जाए जहां किसी के छपने पर, कुछ भी छपने पर, पाबंदी न हो। शर्त बस एक हैः जो भी छपे, वह जन-हित में हो। व्यापक जन-सरोकारों से प्रेरित हो। व्यावसायिक लालसा से मुक्त हो क्योंकि जनपथ विशुद्ध अव्यावसायिक मंच है और कहीं किसी भी रूप में किसी संस्थान के तौर पर पंजीकृत नहीं है।

View all posts by जनपथ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *