बेदखली नहीं, आदिवासियों को जंगल पर अधिकार दे सरकार- AIPF

प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए पत्रक में कहा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों की उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखली पर रोक लगाई हुई है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शासनादेश जारी किया है और कहा है कि वनाधिकार कानून के तहत दाखिल दावों का पुन: परीक्षण कराया जाए. खुद विशेष सचिव ने दौरा करके निर्देश दिए थे. बावजूद इसके घोरावल तहसील में वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई की जा रही है.